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अंबाला में नियमों को ठेंगा दिखाकर बेचा जा रहा है मीट, आंखें मूंदे बैठा नगर परिषद! - अंबाला नगर परिषद न्यूज

अंबाला में नगर परिषद द्वारा आज तक एक भी मीट का काम करनेवाले को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है. इसके बावजूद भी बाजार में खुलेआम मीट-मछली की दुकानें खुली हुई हैं और प्रदूषित तरीके से मीट मच्छी खुले में बेची जा रही है.

illegal meat shops in ambala
अंबाला में नियमों को ठेंगा दिखाकर बेचा जा रहा है मीट

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Published : Dec 22, 2019, 12:57 PM IST

अंबालाःछावनी में बिना लाइसेंस के दुकानों में मीट-मांस की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. उसके बावजूद नगर परिषद इन दुकानों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है. जानकारी के मुताबिक नगर परिषद द्वारा आज तक एक भी मीट का काम करनेवाले को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है. इसके बावजूद भी बाजार में खुलेआम मीट-मछली की दुकानें खुली हुई हैं और प्रदूषित तरीके से मीट मच्छी खुले में बेचीं जा रही है.

क्या है प्रक्रिया
नगर परिषद सीमा में मांस की दुकानों के लिए परिषद के द्वारा एक लाइसेंस जारी किया जाता है. जिसमें मछली और मुर्गे के मीट के लिए लाइसेंस जारी होता है, जबकि सूअर और बकरे के मीट के लिए लाइसेंस जारी नहीं होता. इस प्रकार के लाइसेंस के लिए मीट कारोबारी को ऑनलाइन या मैनुअल आवेदन करना पड़ता है और परिषद के द्वारा लाइसेंस के मानक पूरे होने पर ही मीट की दुकान का लाइसेंस जारी किया जाता है.

पहले होती है जांच फिर मिलता है लाइसेंस
लाइसेंस जारी करने से पहले निगम कर्मी दुकान पर जाकर भौतिक सत्यापन कर मानकों की जांच भी करता है. जांच के दौरान दुकान में साफ-सफाई मीट के काटने की व्यवस्था के मानकों की जांच की जाती है और उसके बाद ही मीट कारोबारी को लाइसेंस जारी होता है. लेकिन यहां इसके विपरीत नगर परिषद द्वारा आज तक एक भी मीट का काम करनेवाले को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है.

खुले में प्रदूषित हो जाता है मीट
वहीं जब हमने लोगों से इस बारे में बातचीत की तो उनका कहना था की खुले में मीट नहीं बेचना चाहिए क्योंकि ना तो ये खाने लायक होता है और जो लोग मीट-मच्छी नहीं खाते उन लोगों को एक तो इस तरह खुले में मीट मच्छी देखकर घृणा होती है और दूसरी तरफ जो लोग मीट मच्छी खाते हैं उन लोगों को प्रदूषित मीट मच्छी खाने को मिलती है.

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डॉक्टर करे मीट की जांच
उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वो मीट बेचने वालों को खुले में मीट बेचने से रोके और एक स्लॉटर हाउस व दुकानें बनवा कर बकायदा मीट मच्छी बेचने का लाइसेंस इशू करें. इसके अलावा वहां पर बेचे जाने वाले मीट की जांच करने के लिए एक डॉक्टर भी नियुक्त करें जो इस बात की जांच करें कि जिस जानवर का मीट बेचा जा रहा है. चाहे वो मच्छी हो या मुर्गा वो लोगों के खाने लायक हैं भी या नहीं.

खुले में मीट बेचना है गैरकानूनी
नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार से इस मामले में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि खुले में मीट बेचना गैरकानूनी है. उन्होंने बताया कि इसके लिए सख्त हिदायत दी गई है. इसके अलावा सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखने की भी हिदायत दी गई है.

मीट दुकानों को लाइसेंस जारी होने को लेकर उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी मीट के कारोबारी को आज तक इस प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और स्लॉटर हाउस की बात करने पर उन्होंने बताया कि जल्दी ही प्रशासन की ओर से इनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी.

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