पानीपत: 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में पानीपत जिला अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा (obscene acts with 6 years old girl) सुनाई है. इसके अलावा 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे ना चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी. दोषी का नाम हरदीप सिंह उर्फ शेरा है.
3 साल पहले का मामला-मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला 3 साल पहले (obscene acts with innocent girl in panipat) का है. 1 सितंबर 2019 को 6 साल की मासूम बच्ची अपनी मां के साथ संत भाई नारायण सिंह गुरुद्वारा में पाठ करने गई थी. जहां बच्ची शौचालय में गई और उसकी मां बाहर की इंतजार करने लगी. जिस वक्त बच्ची शौचालय में थी, उस वक्त वहां हरदीप उर्फ शेरा भी मौजूद था. जिसने मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा और शोर करने पर उसे शौचालय में बंद करने की धमकी भी दी. काफी देर तक बच्ची जब शौचालय से बाहर नहीं आई तो मां ने अंदर पहुंच गई. उसी वक्त हरदीप बच्ची की मां को धक्का देकर मौके से फरार हो गया