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पंचकूला में बच्ची से दुष्कर्म का मामला, जिला कोर्ट ने नाबालिग दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा - Rape convict sentenced to life imprisonment

कोर्ट ने नाबालिग दोषी को उम्रकैद की सजा और कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में ट्रायल शुरू होने के महज दो महीने में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है.

Rape convict sentenced to life imprisonment in panchkula
आरोपी

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Published : Jan 24, 2020, 4:57 PM IST

Updated : Jan 24, 2020, 11:41 PM IST

पंचकूला:पंचकूला में 5 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद पत्थर मारकर निर्ममता से हत्या के मामले में पंचकूला एडिशनल सेशन जज नरेंद्र सूरा ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने नाबालिग दोषी को उम्रकैद की सजा और कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.बता दें कि इस मामले में ट्रायल शुरू होने के महज दो महीने में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है, जिसे डिस्टिक एटर्नी ने ऐतिहासिक फैसला बताया है.

कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के तहत 20 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 376 के तहत 20 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद (ता उम्र नहीं, बल्कि स्टेट पॉलिसी के अनुसार सजा) सजा सुनाई है.

बच्ची से दुष्कर्म मामले में सजा का ऐलान

आपको बता दें कि बीते दिनों जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था. डिस्टिक एटर्नी पंकज गर्ग ने कहा कि कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. क्योंकि इस प्रकार के अपराध करने वालों पर इस फैसले का बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा.

क्या है मामला?
बता दें कि 13 मई 2019 को पंचकूला में दोषी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था. पंचकूला सेक्टर 14 स्थित लिटिल फ्लावर कान्वेंट स्कूल के साथ खाली प्लॉट में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसके सिर पर पत्थर मार कर हत्या कर दी थी. जिसके बाद पुलिस ने दोषी को समय रहते ही गिरफ्तार कर लिया था.

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Last Updated : Jan 24, 2020, 11:41 PM IST

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