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कंबोपुरा सरपंच की आत्महत्या का मामला, 8 नवंबर को विशेष CBI कोर्ट में होगी सुनवाई

कंबोपुरा के पूर्व सरपंच कर्म सिंह द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. 2012 में सरपंच कर्म सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप हरियाणा के पूर्व मंत्री ओपी जैन पर लगा था. इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है.

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Published : Sep 27, 2019, 7:28 PM IST

पंचकूला: करनाल के गांव कंबोपुरा के पूर्व सरपंच कर्म सिंह के आत्महत्या के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी और पूर्व सीपीएस जिले राम शर्मा, आरोपी और पूर्व परिवहन मंत्री ओपी जैन और ओपी जैन का पीए आरोपी राजेंद्र कोर्ट में पेश हुए.

सुनवाई में दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए. बचाव पक्ष वकील अनिल कौशिक ने बताया कि सुनवाई में चंडीगढ़ एफसीआई से आए रघु यादव नामक गवाह और करनाल से आए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राज सिंह नामक गवाह के बयान दर्ज हुए. गवाहों की गवाही पूरी न होने के वजह से कोर्ट ने केस की अगली तारीख दे दी है. इस केस की अगली सुनावाई 8 नवंबर को होगी, तभी बचे हुए अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे.

कंबोपुरा सरपंच की आत्महत्या का मामला, देखें वीडियो

क्या है कम्बोपुरा सरपंच आत्महत्या मामला?
6 जून 2011 को कंबोपुरा के पूर्व सरपंच कर्म सिंह ने पानीपत के एसपी को शिकायत दी थी. शिकायत में कहा गया था कि तत्कालीन विधायक ओमप्रकाश जैन और राजेंद्र शर्मा ने उनके पुत्र की नौकरी लगवाने के लिए उनसे तीन लाख रुपये लिए थे. जिसके बाद जब नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने पैसे वापस मांगे, लेकिन ओपी जैन ने उन्हें मना कर दिया.

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इसके बाद पूर्व सरपंच ने इस बात की शिकायत पुलिस को दी. जिसके बाद ही करम सिंह ने आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या उकसाने का आरोप विधायक ओपी जैन और राजेंद्र शर्मा पर लगा था. इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने इसे विशेष सीबीआई अदालत को दे दिया.

जब हरियाणा पुलिस ने आरोपी को दी थी क्लिन चिट हरियाणा पुलिस द्वारा जैन और राम शर्मा को क्लीन चिट देने के विरोध में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कर्म सिंह के परिजनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने जांच के बाद चार अक्तूबर 2012 को मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद से यह मामला चल रहा है.

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