पंचकूला:हरियाणा पुलिस द्वारा देश में निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम (पीएसएआए) 2009 के लागू होने के बाद अब तक 1000 से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान किया है. जबकि 137 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया है. केंद्रीय सरकार द्वारा देश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए 15 मार्च 2006 को निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम 2005 (29 ऑफ 2005) अधिसूचित किया गया था.
हरियाणा सरकार ने अधिनियम के तहत लाइसेंस देने की प्रक्रिया और नवीनीकरण को विनियमित करने के लिए नियम बनाए हैं. उक्त एक्ट को एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी के माध्यम से लागू किया गया है. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क निजी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस देने के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी का कार्यभार भी संभाल रहे हैं.
उन्होंने बताया कि अधिनियम का उद्देश्य देश में सुरक्षा गार्डों की बढ़ती मांग को विनियमित तरीके से पूरा करना और हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है. इसके अतिरिक्त राज्य में निजी सुरक्षा कार्यबल का एक डेटाबेस भी बना हुआ है. पुलिस राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उनका उपयोग करती है.
विर्क ने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा अब तक 8 निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को भी लाइसेंस जारी किए हैं. ये लाइसेंस एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवेदक के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के बाद दिए जाते हैं. निजी सुरक्षा एजेंसियों और निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सभी दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट हरियाणा पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है.