पंचकूला: जिले में कोरोना के कहर को देखते हुए जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर कालका के नीलकंठ मंदिर और देवीशंकर कॉलोनी और उसके साथ लगती गलियों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया. साथ ही इनके आसपास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि कालका में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के तुरंत बाद जिला उपायुक्त ने संज्ञान लिया.
जारी आदेशानुसार देवीशंकर कॉलोनी में ओमप्रकाश वाली गली और खुला क्षेत्र कंटेमेंट जोन रहेगा. वहीं उसके आसपास का क्षेत्र बफर जोन रहेगा. इसी प्रकार बसंत विहार कॉलोनी में मकान 1194 से 1197 तक कंटेनमेंट जोन रहेगा, साथ ही इससे लगता क्षेत्र बफर जोन रहेगा.
उपायुक्त के आदेशानुसार इन दोनों क्षेत्रों में एसडीएम राकेश संधू इंचार्ज होंगे और तहसीलदार वीरेंद्र गिल इस दौरान उनकी सहायता करेंगे. वहीं सिविल सर्जन डॉ. जसजीत कौर स्वास्थ्य विभाग की टीमों का गठन कर घर-घर जाकर स्क्रीनिंग और सांस, फ्लू से ग्रस्त लोगों की जाचं करेंगी.
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इसके अलावा पुलिस उपायुक्त पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेंगें. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आवश्यक सेवाओं की पूर्ति और कार्यकारी अभियंता बिजली निगम बिजली सप्लाई, कार्यकारी अभियंता शहरी विकास प्राधिकरण को पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करेंगे.