करनाल: जिले में आज से कुछ उद्योग क्षेत्रों और रोजमर्रा की जरूरी सामनों की दुकानों को खोलने की छूट देने की जिला प्रशासन की घोषणा में बदलाव हो गया है. अब किराने, सब्जी व फल की दुकान सुबह 9:00 से 12:00 बजे तक, केमिस्ट की दुकान सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी.
छूट मिलने वाली दुकानों को समान की होम डिलीवरी करनी होगी. सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. पहले इनका टाइम सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक कहा गया था. उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन का किसी भी तरह से उल्लंघन पर ये छूट वापस ली जा सकती है.
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि भारत सरकार व हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार लॉकडाउन का पालन करते हुए 20 अप्रैल यानी आज से रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजों में ढील दी गई है. यदि इसमें भी कोई लापरवाही करता है तो इस डील को वापस भी लिया जा सकता है.
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि आज से ऐसे उद्योग भी खोले जा सकते हैं जो हरियाणा सरल पोर्टल पर आवेदन करेंगे. इसके लिए जिला स्तर पर तीन कमेटियां बनाई गई हैं. उन्होंने बताया कि 25 से कम वर्कर के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में, 25 से 200 वर्कर के लिए ग्रामीण स्तर में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में, शहरी क्षेत्र में 200 से ऊपर वर्कर की अनुमति के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है.