करनाल:करनाल पुलिस द्वारा माननीय अदालत से फैसला होने के बाद नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के मामलों मे भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया. करनाल की महानिरीक्षक भारती अरोड़ा द्वारा जिला करनाल में इस मामले के लिए एक तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गई. इस कमेटी में खुद भारती अरोड़ा, पुलिस अधीक्षक करनाल गंगराम पूनिया व पुलिस अधीक्षक पानीपत शशांक कुमार सावन शामिल थे.
इस कमेटी द्वारा माननीय अदालत से फैसला शुदा एन.डी.पी.एस. एक्ट के मुकदमों के नशीले पदार्थ को एम/एस हात सुप्रिम वॉसटेक प्राइवेट लिमिटेड- बाजिदा कलां करनाल में नष्ट करवाया गया.
नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया ये भी पढ़ें- रोहतक: फर्जी बैंक कर्मचारी बन लोगों को ठगता था ये गिरोह, ऐसे खुली पोल
जिला करनाल के कुल 267 मुकदमों में कुल 1568 किलो 63 ग्राम 916 मिलीग्राम नशीले पदार्थ, 1340 नशीले प्रतिबंधित कैप्सूल व 2800 मिलीलीटर कैम्फर नष्ट किया गया.
जिसमें चुरापोस्त के 85 मामलों में 1409 किलो 666 गार्म चूरापोस्त, गांजे के 65 केसों में 132 किलो 405 ग्राम गांजा, चरस के 08 केसों में 01 किलो 435 ग्राम 900 मिलीग्राम चरस, स्मैक के 89 केसों में 01 किलो 414 ग्राम 80 मिलीग्राम स्मैक, सुल्फा के 12 केसों में 03 किलो 190 ग्राम 226 मिलीग्राम सुल्फा, कैम्फर के 01 केस में 2800 मिलीलीटर कैम्फर, भांग के 01 केस में 30 ग्राम भांग, नशीली दवाईयों के 04 मामलों में 19 किलो 922 ग्राम 710 मिलीग्राम नशीली दवाईयां व प्रतिबंधित नशीले कैम्सूल के 02 केसों में कुल 1340 कैप्सूल नष्ट किये गये.