कुरुक्षेत्र:एचएसजीपीसी के कार्यकारी अध्यक्षबलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उन्हें सभी गुरुद्वारों के सभी प्रकार के ट्रस्ट, मेडिकल कॉलेज व अन्य प्रकार की संस्थाएं जो एसजीपीसी द्वारा चलाई जा रही हैं, उन पर कानूनन अधिकार मिलना है. ताकि हरियाणा के सिख समुदाय की सेवा की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से संभाली जा सके. दादूवाल ने कहा कि हरियाणा के गुरुद्वारों के लिए गुरुद्वारा एक्ट 2014 बनाया गया था, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री की अगुवाई में विधानसभा में बहुमत के साथ पास किया गया था.
हरियाणा के 53 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से पांच गुरुद्वारों की देखरेख हरियाणा प्रबंधक कमेटी के पास है, बाकी 48 गुरुद्वारों का संचालन पंजाब की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही थी. उन्होंने कहा कि बाकी करीब 50 गुरुद्वारों का संचालन हरियाणा की लोकल कमेटी कर रही है. हरियाणा के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में शामिल नहीं हैं. उन्होंने हरियाणा के सभी गुरुद्वारों के मैनेजर, लोकल कमेटी के सभी पदाधिकारी व हरियाणा के सिख समाज से अपील की है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुरुक्षेत्र छठी पातशाही गुरुद्वारा पहुंचे. साथ ही उन्होंने एसजीपीसी के प्रधान से निवेदन किया कि वह कल सुबह 10 बजे तक हमें सभी गुरुद्वारों का संचालन अपने हाथ से सौंप दे.
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