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Published : Jan 16, 2020, 3:00 PM IST

Updated : Jan 16, 2020, 5:13 PM IST

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महापंचायत ने कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले में किया फैसला, आरोपियों को किया माफ

जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में महापंचायत ने इस घटना के लिए समस्त समाज को दोषी माना. महापंचायत में कहा गया कि अगर जाट समाज चाहता तो घटना को रोक सकता था.

Mahapanchayat of Jat community in Jind
Mahapanchayat of Jat community in Jind

जींदःफरवरी 2016 में प्रदेश में हुए जाट आंदोलन के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिमन्यु के घर में हुई आगजनी के मामले को लेकर जींद की जाट धर्मशाला में जाट समाज की महापंचायत हुई. महापंचायत में जाट समाज के कई बड़े नेता मौजूद रहे. महापंचायत में चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, जाट नेता संगीता दरिया और सतरोल खाप समेत कई खापों के प्रतिनिधि मौजूद रहें.

कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले को लेकर फैसला
सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान ने महापंचायत की अध्यक्षता की. महापंचायत के दौरान घर में आगजनी के मामले में कैप्टन अभिमन्यु की ओर से दायर किए गए केस को लेकर फैसला लिया गया. जिसके लेकर महापंचायत के दौरान एक कमेटी बनाई गई. कमेटी बंद कमरे में मीटिंग कर फैसला लिया. महापंचायत में कैप्टन अभिमन्यु के दायर केसों पर फैसला हुआ. पंचायत ने इस घटना के लिए समस्त समाज को दोषी माना.

जींद में जाट समाज की महापंचायत, क्लिक कर देखें वीडियो.

महापंचायत में सभी आरोपियों को माफ किया गया

महापंचायत में कहा गया कि अगर जाट समाज चाहता तो घटना को रोक सकता था. पंचायत ने समाज पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया. कैप्टन के बड़े भाई वीरसेन ने पंचायत में आकर फैसला स्वीकार किया और जुर्माना ना लगाने की गुजारिश की. उन्होंने कहा कि समाज पर जुर्माना लगे ये अच्छा नहीं है. इसलिए इनका जुर्माना माफ कर दिया जाए.

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कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी का मामला
फरवरी 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में कैप्टन अभिमन्यु के घर पर आगजनी, डकैती और दंगे का मामला सामने आया था. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था. जिस वक्त आगजनी हुई, उस समय कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर में ही मौजूद थे और उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से जान बचाई थी.

Last Updated : Jan 16, 2020, 5:13 PM IST

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