हरियाणा

haryana

ETV Bharat / city

छीना झपटी के मामले में अदालत ने दो दोषियों को सुनाई पांच साल की सजा - हिसार छीना झपटी मामला पांच साल सजा

हिसार में छीना झपटी के मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है.

hisar snatching case accused imprisonment
hisar snatching case accused imprisonment

By

Published : Jan 26, 2021, 9:38 PM IST

हिसार: सिविल लाइन थाने में जनवरी 2019 को दर्ज छीना झपटी के एक मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने दोषी करार पटेल नगर निवासी विशाल और मोंटू को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों को अदालत ने 21 जनवरी को दोषी करार दिया था. सजा पर फैसले के लिए 25 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई थी.

इस मामले में सुनाई गई सजा

बता दें कि, जवाहर नगर निवासी संतोष कुमारी की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने तीन जनवरी 2019 को तीन लोगों के खिलाफ 379ए व 34 के तहत केस दर्ज किया था. पुलिस को दी शिकायत में संतोष कुमारी ने बताया था कि वो हांसी की राजकीय आईटीआई में अनुदेशिका हैं.

ये भी पढ़ें-कलायत में दिनदहाड़े दो दुकानदारों को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर

उन्होंने शिकायत में बताया था कि दो जनवरी 2019 को वो शाम करीब साढ़े 6 बजे कैंप चौक पर बस से उतरकर अपने पति सतबीर के साथ पैदल घर की तरफ जा रही थी. उस दौरान जानकार का फोन आया तो वह फोन सुनने लगी. कैमरी रोड पर कम्यूनिटी सेंटर के पास पहुंची तो एक युवक ने पीछे से अचानक आकर झपट्टा मारकर फोन छीन लिया.

इतने में उस युवक के पीछे एक बाइक पर सवार दो युवक आए और उस युवक को अपने साथ बाइक पर बिठाकर पटेल नगर की तरफ फरार हो गए थे. पुलिस ने संतोष कुमारी की शिकायत पर तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया था. पुलिस ने जांच करते हुए पटेल नगर निवासी विशाल और मोंटू को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें-सोहना में ऑनलाइन ठगी का मामला, बैंक ट्रांजेक्शन का फेक मैसेज भेजकर ठगे 38 हजार

ABOUT THE AUTHOR

...view details