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गुरुग्राम में लोगों को राहत, 4 श्रेणियों में खुलेंगी दुकानें

गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत देने के लिए दुकानों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है. इन 4 श्रेणियों की दुकानों के लिए समय और दिन निर्धारित किए हैं. ताकि गुरुग्राम में दुकाने खुलने के बाद भी लॉकडाउन का पालन हो सके.

Shops open during lockdown in Gurugram
गुरुग्राम में लोगों को राहत, 4 श्रेणियों में खुलेंगी दुकानें

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Published : May 7, 2020, 11:13 AM IST

गुरुग्राम: प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार और प्रशासन लोगों को राहत देने का काम कर रही है. वहीं इस दौरान गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा जिला में अलग-अलग श्रेणियों की दुकानों को खोलने के लिए समय और दिन निर्धारित किए हैं. ताकि गुरुग्राम में दुकाने खुलने के बाद भी लॉकडाउन का पालन हो सके.

बता दें कि आदेशों में अकेली दुकान, पड़ोस की दुकान, आवासीय स्थलों की दुकानें, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों की दुकानें खोलने के लिए दिन और समय निश्चित किए गए हैं. इसके लिए ए, बी, सी,डी चार श्रेणी बनाई गई हैं. 'ए' श्रेणी में आवश्यक वस्तुए की दुकानों को शामिल किया गया है जैसे - आटा चक्की, राशन, दूध की डेयरी, फल, सब्जियां, कैमिस्ट, ग्रोसरी स्टोर, किरयाना, मीट, पोल्ट्री को रखा गया है. जो प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकती हैं.

वहीं कोरियर, पोस्टल सर्विसिज, कृषि उपकरण, पोल्ट्री, पशु चारा, खाद, बीज, वैटनरी सर्विस को भी 'ए' श्रेणी में रखा गया है. और ये दुकाने भी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकती हैं. इसी प्रकार 'बी' श्रेणी की दुकानों और सेवाओं में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन,फैन, कूलर, एसी रिपेयर सेवाएं, साइकिल स्टोर, रिपेयर, इन्वर्टर बैटरी, जैनसेट, इलैक्ट्रॉनिक्स की दुकानें जैसे- कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, फोटो स्टेट, मोबाइल रिचार्ज, वाटर प्यूरीफायर, रेफ्रीजिरेटर, एलईडी, माइक्रोवेव ओवन, स्टोव रिपेयर की दुकान सोमवार और वीरवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक खोली जा सकती हैं.

वहीं ‘सी‘ श्रेणी में सॉफ्ट, टॉय शॉप, बैग और सूटकेस शॉप, ऑप्टिकल शॉप, रेडीमेड गारमेंट, बर्तन और क्रोकरी की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 से शाम 3 बजे तक खोली जा सकती हैं. वहीं डी श्रेणी की दुकानों में कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हार्डवेयर,पेंट, फर्नीचर, प्लाईवुड, टिम्बर, ग्लास वर्क्स, ड्राई क्लीनर शॉप, ज्वेलरी शॉप, बैटिंग फर्नीचर की दुकानें बुधवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक खोली जा सकती हैं. बता दें कि इन चार श्रेणियों में कोई दुकान कवर नहीं हुई है तो उसे एसडीएम की सहमति से 'डी' श्रेणी में रखा जा सकता है.

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बता दें कि ये सभी दुकानें कंटेनमेंट जोन के बाहर खुलेंगी. कंटेनमेंट जोन में इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. वहीं एसडीएम और इंसिडेंट कमांडर सोहना, पटौदी, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त इन आदेशों को लागू करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निरीक्षण टीमों का गठन करेंगे. आदेशों का उल्लंघन करने वालों को जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.

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