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गुरुग्राम: 1330 औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयों को काम शुरू करने की मिली अनुमति

लॉकडाउन के दौरान बंद रही आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए गुरुग्राम में 1330 औद्योगिक व अन्य वाणिज्यिक इकाइयों को काम करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है.

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Published : May 12, 2020, 7:39 AM IST

गुरुग्राम: कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देशभर में लागू किए गए लाॅकडाउन में गृह मंत्रालय द्वारा कुछ छूट दिए जाने के बाद गुरुग्राम में धीरे-धीरे जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है और जिले में सुरक्षा उपायों के साथ औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही हैं.

गुरुग्राम में 1330 औद्योगिक व अन्य वाणिज्यिक इकाइयों को काम करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें सभी आवश्यक वस्तुएं बनाने वाली तथा गैर जरूरी सामान का निर्माण करने वाली इकाइयां शामिल हैं. इन इकाइयों में 1 लाख 6 हजार 751 कामगारों को रोजगार मिला है. इनके अलावा, गृह मंत्रालय के आदेशानुसार जिला के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत दुकानें खुलने लगी हैं.

कोविड-19 के सुरक्षा उपायों का रखना होगा ध्यान

उपायुक्त अमित खत्री ने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदनों का निपटान करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और निरंतर सैनिटाइज संबंधी गतिविधियां भी जारी रहें. स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से जहां एक ओर सावधानी बरतने की जरूरत है, वहीं लॉकडाउन में श्रमिकों को किसी भी प्रकार से रोजगार की चिंता न हो, इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को अब आवेदन करने पर ऑटोमैटिक अनुमति मिल रही है. उन्हें आवेदन के साथ एसओपी संलग्न करनी जरूरी है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19 से सुरक्षा के उपाय आदि का उल्लेख हो.

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सरल हरियाणा पोर्टल पर देना होगा आवेदन

उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयां तो लाॅकडाउन में भी संचालित हो रही थी और अब गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स का पालन करते हुए गैर जरूरी वस्तुएं बनाने वाली इकाइयों को भी संचालन की अनुमति दी जा रही है. पहले हर इकाई की एसओपी देखकर सरकार द्वारा गठित कमेटियों द्वारा अनुमति दी जा रही थी लेकिन अब इसमें और ढील देते हुए ऑटो परमिट कर दिया गया है. सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करने के बाद उद्योग विभाग की ओर से औद्योगिक इकाइयों को ऑटोमैटिक अनुमति प्राप्त हो रही है. इसकी समीक्षा डैशबोर्ड पर चंडीगढ़ मुख्यालय पर की जा रही है.

अधिकारी रखेंगे नजर

औद्योगिक इकाइयों में कोविड-19 से बचाव के लिए जहां नियमित रूप से सैनेटाइजेशन प्रक्रिया अमल में लाई जानी जरूरी हैं, वहीं मास्क का उपयोग करते हुए कर्मचारियों को परिसर में ही या परिसर के नजदीक रखने की व्यवस्था इकाई प्रबंधक की ओर से होनी चाहिए. किसी भी रूप में संक्रमण का फैलाव न हो, इसके लिए ईकाई परिसर में आवश्यक उपाय किए जाने जरूरी हैं. इन कार्यों की निगरानी के लिए अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई ताकि स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपायों का पूरी तरीके से पालन हो.

ईंट भट्टे और निर्माण कार्य भी शुरू

औद्योगिक ईकाइयों के अलावा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने वाले अन्य कार्याें को भी संचालन की छूट दी जा रही है. इनमें ईंट भट्टों तथा गैर संगठित क्षेत्र में निर्माण ईकाइयां शामिल हैं. गुरुग्राम जिले में 7 ईंट भट्टों का संचालन करने को मंजूरी दी गई है जहां पर 568 श्रमिकों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे. इसी प्रकार, जिले में 96 निर्माण गतिविधियों का संचालन भी शुरू हुआ है जहां पर 20 हजार 228 श्रमिकों को काम मिलेगा. इन निर्माण स्थलों पर श्रमिकों का वहीं पर रहना जरूरी है और उनका बाहर आवागमन ना हो. यह व्यवस्था निर्माण स्थल के मालिक अथवा काम करवाने वाले ठेकेदार को करनी होगी.

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दुकानों को लेकर भी खास नियम

उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेशानुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने की छूट दी गई है. इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में 581 दुकानें तथा शहरी क्षेत्रों में 1243 दुकानें खुल गई हैं. शहरी क्षेत्र में अकेली दुकानें, गली मौहल्लों की दुकानें, आवासीय काॅम्पलैक्स की दुकानें, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रिहायशी सैक्टरों की मार्किट या अन्य सैक्टर मार्किट खोली जा सकती हैं. इनमें भी भीड़ को कम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर गैर जरूरी सामान की दुकानों के लिए दो-दो दिन निर्धारित किए गए हैं. जरूरी सामान की दुकानें सप्ताह में सातों दिन खुली रह सकती हैं.

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