गुरुग्राम: प्रदेश में लॉकडाउन के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आमजन के आजीविका के स्रोत बंद हो चुके हैं. जिन्हें सरकार धीरे- धीरे पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है. वहीं इस दौरान प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई भी शुल्क लेने पर रोक लगा दी है.
बता दें कि सरकार के इन आदेशों की जिले में सख्ती से अनुपालना करवाई जा रही है. बताया जा रहा है कि जिले में अब तक 36 स्कूलों की 175 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है. इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी इंदु बोकन ने दी.
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कहर के चलते लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन के कारण लोगों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ा है. इसके दृष्टिगत अभिभावकों को राहत देने के लिए शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों की फीस एवं शुल्क के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी विद्यालयों द्वारा अभी भी अभिभावकों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क वसूलने की कोशिश की जा रही है.
बोकन ने स्पष्ट किया कि निजी विद्यालय मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें. अन्य प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, प्रवेश शुल्क और कंप्यूटर शुल्क कोविड-19 जैसी असामान्य परिस्थिति के मद्देनजर स्थगित कर दी जाएं. साथ ही निजी विद्यालय फीस में किसी प्रकार की वृद्धि न करें और ना ही मासिक फीस में किसी प्रकार का हिडन चार्ज जोड़ें.