गुरुग्राम: बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में नया नियम बनाया है. जिसके तहत गुरुग्राम में अब 10 साल से ज्यादा साल पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे.
10 साल पुराने ऑटो रिक्शा होंगे जब्त यदि इस तरह के ऑटो रिक्शा चलते पाए गए तो इनको जब्त किया जाएगा. इसके अलावा गुरुग्राम शहर में अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे ऑटो रिक्शा के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस तथा क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव मिलकर 10 दिन में योजना बनाकर मुख्यमंत्री के पास भिजवाएंगे. ये योजना तैयार करने की जिम्मेदारी पुलिस उपायुक्त मोहम्मद अकील को दी गई है.
ये आदेश आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गुरुग्राम में जिला लोक परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए गए है. इस बैठक में आज कुल 11 मामले रखे गए थे जिनमें से अधिकांश का निपटारा मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया.
मुख्यमंत्री के सामने आज की बैठक में यह शिकायत रखी गई थी कि गुरुग्राम में बहुत सारे ऑटो रिक्शा बिना फेयर मीटर और बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं. ये मामला पिछली बैठक में भी रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग को इस बारे में पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे.
आज की बैठक में गुरुग्राम के क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार ऑटो रिक्शा परमिट लगाने के लिए 30 मई 2019 को परिवहन विभाग द्वारा नए मीटर लगाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई है और जिसके लिए विभाग द्वारा जल्द ही नहीं मीटर लगाने को लेकर टेंडर किए जाएंगे.
रजा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जिले में 145 ऑटो के चालान किए गए और 10 साल पुराने ऑटो जब्त किए गए. इसके अलावा प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना पाए गए 5166 ऑटो निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाने पर 246489 चालान किए गए हैं.