फरीदाबाद:कैबिनेट की मांग पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 साल से कम उम्र की बेटियों के साथ बलात्कार के अपराधियों को फांसी की सजा और 16 साल से कम उम्र की बेटियों के साथ बलात्कार के अपराधी को उम्र कैद की सजा पर मंजूरी दे दी है.
ऐतिहासिक कानून पर राष्ट्रपति की मुहर, महिलाओं ने किया स्वागत - 12 साल से कम उम्र की बेटियों के साथ बलात्कार के आरोपी को फांसी की सजा
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेटियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया. जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने के अपराधियों को फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है.
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बेटियों के हित में ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी
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ऐतिहासिक फैसले पर लगी मुहर
'महामहिम' के इस फैसले का फरीदाबाद की महिलाओं ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि देर से ही सही मगर ऐतिहासिक फैसला आया है. शायद अब छोटी बच्चियों पर और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले कम होंगे.