चंडीगढ़:क्रिकेटर युवराज सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. युवराज सिंह के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.
दरअसल युवराज ने अपने खिलाफ हाल ही में दर्ज एफआइआर को रद्द करने की मांग की थी. उस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. युवराज की तरफ से सीनियर वकील पुनीत बाली ने पक्ष रखा.
बता दें शिकायत में युवराज सिंह के खिलाफ अनुसूचित वर्ग के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए गए थे. इस बारे में हांसी पुलिस ने 8 महीने बाद 14 फरवरी को युवराज सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. जिसको लेकर युवराज सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी.
युवराज सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. हाई कोर्ट जस्टिस अनमोल रतन सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई.
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ युवराज सिंह की बातचीत (लाइव इंस्टा चैट) का वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कथित जातिवादी टिप्पणी की थी. जिसके बाद रजत कलसन ने इस मामले में बीते 2 जून को पुलिस में शिकायत दी थी. एसपी लोकेंद्र सिंह ने मामले की जांच डीएसपी रोहताश सिंह को सौंपी थी, लेकिन पिछले दिनों डीएसपी का तबादला बरवाला हो गया. वर्तमान में डीएसपी विनोद शंकर के पास जांच की जिम्मेदारी है.
युवराज सिंह ने मांगी थी माफी
आरोप है कि इन सब के बाद भी पुलिस ने युवराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया. दरअसल युवराज सिंह ने युजवेंद्र चहल के खिलाफ जातिसूचक शब्द इस्तेमाल किया था, मामला बढ़ा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी. जिसमें युवराज सिंह ने कहा था कि- 'मैं साफ करना चाहता हूं कि मैं रंग, जाति, पंथ के आधार पर किसी तरह के भेदभाव में यकीन नहीं करता. मैंने लोगों की भलाई के लिए जिंदगी जी है और आगे भी ऐसे ही जीना चाहता हूं. मैं हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं. मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था और उस समय मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया, जो अनुचित था.' युवराज ने कहा था 'एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि अनजाने में अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा है तो मुझे इसका खेद है'.
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