चंडीगढ़: हरियाणा के शिक्षा विभाग में ऑनलाइन माड्यूल को विकसित करने के लिए एचआरएमएस पोर्टल पर ही ‘चाइल्ड केयर लीव’ के लिए आवेदन लेने और आगे की प्रक्रिया करने का निर्णय लिया गया है.
हरियाणा सरकार के अनुरूप 18 साल से कम आयु के नाबालिग बच्चे वाली सरकारी महिला कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान 730 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव दी जाती है.
'चाइल्ड केयर लीव' के लिए महिला कर्मचारी ऑनलाइन दें सकेंगी आवेदन, प्रक्रिया शुरू - child care leave online apply haryana
हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग में महिला कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘चाइल्ड केयर लीव’ की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की जाएगी. इसमें पायलट आधार पर प्रथम चरण में पीजीटी अध्यापिकाओं के लिए आरंभ किया जा रहा है.
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इसमें बच्चों के पालन-पोषण से लेकर, बच्चे की परीक्षा, बीमारी में देखभाल की जरूरत से संबंधित वो छुट्टियां ले सकती हैं. लेकिन महिला अध्यापकों को बच्चों की जरूरतों और उनके संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है.
Last Updated : Dec 30, 2019, 11:59 PM IST
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