चंडीगढ़: कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पेड़ गिरने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदारी तय की जाए. साथ ही भविष्य में ऐसे घटना ना हो, इसके लिए प्रोटोकॉल सुनिश्चित किया जाए. ये याचिका वकील कुणाल ने दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने पूछा है कि चंडीगढ़ में पेड़ो के साथ-साथ कुछ बिल्डिंग्स को भी हैरिटेज घोषित किया हुआ है. इसके रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये किसी को नहीं पता है. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को इस मामले में नोटिस जारी किया है.
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक ने हादसे के बाद 12 जुलाई को कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल (Carmel Convent School) में पेड़ गिरने की घटना के पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान किया था. चंडीगढ़ प्रशासक ने इस हादसे की मृतक छात्रा हिराक्षी के परिवार को 20 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 10 लाख और मामूली रूप से घायल छात्रों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी. 8 जुलाई को चंडीगढ़ सेक्टर-9 स्थित कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में करीब 250 साल पुराना पेड़ टूटकर गिर (Tree fell in Chandigarh school) गया था.
पेड़ की चपेट में आने से एक छात्रा हिराक्षी की मौत हो गई थी जबकि कई छात्राएं घायल हो गई थीं. जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय स्कूल में लंच टाइम चल रहा था और छात्रायें खेल रही थीं. बच्चों के क्लास रूम से बाहर होने के चलते पेड़ की चपेट में ज्यादा छात्राएं आई. पेड़ गिरने की इस घटना में 19 छात्रायें घायल हुई थीं जबकि एक छात्रा की मौत हो गई. ज्यादातर घायल छात्राओं को चंडीगढ के सेक्टर-16 अस्पताल में भर्ती किया गया. गंभीर रूप से घायल तीन छात्राओं को चंडीगढ़ पीजीआई ले जाया गया. जिनमें से एक छात्रा हिराक्षी की मौत हो गई. चंडीगढ़ के गृह सचिव नितिन यादव ने बताया कि चंडीगढ़ में जितने भी हैरिटेज ट्री हैं उन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है.