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पेंशन की शिकायतें दूर करने के लिए 19 से 30 सितंबर तक चलेगा विशेष अभियान - Social Justice and Empowerment Department

हरियाणा में बुजुर्गों की बंद पेंशन के लिए विशेष अभियान (Special campaign for closed pension in haryana) चलाया जायेगा. ये जानकारी समाज कल्याण विभाग ने दी है. प्रदेश में बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन जरूरी दस्तावेज की कमी के चलते बंद हो गई है.

बंद पेंशन के लिए विशेष अभियान
बंद पेंशन के लिए विशेष अभियान

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Published : Sep 17, 2022, 9:03 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department) के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में 29 लाख 24 हजार 723 लाभार्थियों को पेंशन वितरित की जा रही है. विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की पेंशन को काटा नहीं जाता बल्कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा प्राप्त डाटा या क्रीड (सीआरआईडी) के डाटा से प्राप्त मापदंडों के अनुसार अगर किसी पात्र लाभार्थी का कोई डाटा विवरण मेल नहीं खाता है तो विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति की पेंशन अस्थाई तौर पर निलंबित कर दी जाती है. ऐसी स्थिति में पात्र व्यक्ति अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में सम्पर्क करके अपने पेंशन को दोबारा चलाने के बारे में सूचित कर सकता है.

विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता के लाभार्थियों, जिनकी पेंशन व भत्ता का भुगतान डेटा के मिलान न होने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, की शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष अभियान 19 से 30 सितंबर 2022 तक चलाया जाएगा. सभी संबंधित वांछित लाभार्थी अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. उसके पश्चात संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का कर्मचारी संबंधित लाभार्थी से तथ्यों की जांच व सत्यापन हेतु मिलेगा.

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उसके बाद राशि के साथ मासिक पेंशन व भत्ते की बहाली जल्द से जल्द की जायेगी, बशर्ते कि दस्तावेजों का सत्यापन हो. उन्होंने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने पोर्टल पर ऐसे केस को सामान्य कर दिया जाता है और पात्र लाभार्थी की पेंशन पुनः चालू कर दी जाती है. यदि किसी प्रकार के बकाया पेंशन राशि का वह पात्र है तो वो भी प्रदान की जाएगी.

विभाग ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति के पहचान पत्र में किसी भी सूचना जैसे आय, आयु अथवा किसी और प्रकार की त्रुटि है तो वह अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से क्रीड द्वारा दिए गए शिकायत पोर्टल (Grievance Portal) (htps://grievance.edisha.gov.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हैं. जिसके बाद उसकी पेंशन सभी मापदंडों के पूरा होने पर सुचारु रूप से आरम्भ कर दी जाती है एवं बकाया एरियर भी दिया जाता है.

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