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हरियाणा रोडवेज में 510 प्राइवेट बसों को शामिल करने का एग्रीमेंट कैंसिल

हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत 510 बसें हायर करने के मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां हरियाणा सरकार ने 510 बसों के रूट एग्रीमेंट को रद्द कर करने की जानकारी दी.

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Published : Jul 24, 2019, 11:47 PM IST

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट

चंडीगढ़: हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत 510 बसें हायर करने के मामले को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें सरकार ने कोर्ट के सामने एफिडेविट रखा. इस दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि हमने विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर 510 बसों के एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है क्योंकि इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं.

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सरकार के लोगों पर नहीं की जा रही कार्रवाई
हालांकि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मामला दर्ज किया जा रहा है, मगर सरकार के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

'सरकार बसों को खरीदने के लिए तैयार'
ट्रांसपोर्टर्स की बात पर सरकार ने कहा कि उन्हें जो भी नुकसान हुआ है, उसे बचाने के लिए सरकार बसों की खरीद के लिए तैयार है.

सोमवार को होगी अगली सुनवाई
फिलहाल मामले में अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी. हाईकोर्ट में चर्चा हो सकती है कि आखिर ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान को पूरा किया जाए या नहीं.

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