चंडीगढ़: हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत 510 बसें हायर करने के मामले को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें सरकार ने कोर्ट के सामने एफिडेविट रखा. इस दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि हमने विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर 510 बसों के एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है क्योंकि इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं.
सरकार के लोगों पर नहीं की जा रही कार्रवाई
हालांकि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मामला दर्ज किया जा रहा है, मगर सरकार के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.