चंडीगढ़: कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के बाद अनलॉक-1 के पहले चरण में आज से खोले जा रहे धार्मिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं व शॉपिंग मॉल्स खोले जा रहे हैं. इस सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को मानते हुए हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है.
गुरुग्राम-फरीदाबाद में नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोड़कर 8 जून, 2020 से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पूजा स्थलों तथा शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है. इन दो जिलों में पिछले दस दिनों से बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए ये गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी.
इसके अलावा, राज्य भर में सामान्य निवारक उपायों के साथ होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को फिर से खोला जाएगा. इन सभी के लिए समय सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे के बीच रहेगा. ताकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात के कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित किया जा सके.
सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है. इन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाए जाने के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, क्रोनिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति और 10 साल से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है.
किसी भी आरती, मण्डली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी गई है. केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति दी गई है और धार्मिक स्थान के अंदर किसी भी भौतिक पेशकश जैसे कि प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या छिड़काव आदि की अनुमति नहीं है. धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्न-दान इत्यादि में भोजन बनाते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए. प्रदेश में होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को सामान्य निवारक उपायों के साथ खोला जाए.
बैंक्वेट हॉल में 50 मेहमानों को अनुमति
बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ संचालन की अनुमति दी गई है. होटलों में रेस्तरां को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है. किसी भी बफ़ेट सर्विस की अनुमति नहीं दी गई है. केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति है. रेस्तरां में किसी भी बार की अनुमति नहीं है. रूम सर्विस या कमरों में भोजन मंगाने की अनुमति दी गई है. गेमिंग आर्केड और चिल्ड्रन प्ले एरिया (जहां भी लागू हो) बंद रहेंगे.
शॉपिंग मॉल के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि पिछले 10 दिनों के दौरान दैनिक आधार पर पाए गए बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी गई है. राज्य के शेष सभी जिलों में, इस तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी बशर्ते कि इन स्थानों पर सभी श्रमिकों और आगंतुकों के द्वारा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए. शॉपिंग मॉल्स के अन्दर गेमिंग आर्केड, चिल्ड्रन प्ले एरिया और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.
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