हरियाणा

haryana

सरकार के पंचायती जमीन के आदेश को सुरजेवाला ने बताया तालिबानी फरमान

By

Published : May 3, 2020, 1:13 PM IST

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती जमीन को लेकर जारी किए गए एक आदेश को तालिबानी फरमान करार दिया है.

surjewala
surjewala

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि पंचायती ज़मीन पट्टे पर लेने वाला जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर के अंदर आने वाले 8 ब्लॉकों में किसान अब धान की खेती नहीं कर पाएगा. इस आदेश को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है.

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि खट्टर सरकार का “तालिबानी फ़रमान”!पंचायती ज़मीन पट्टे पर लेने वाला जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल समेत उत्तरी हरियाणा का किसान अब धान की खेती नहीं कर पाएगा. ये सरकार है या हर रोज़ सुबह किसान के ख़िलाफ़ नया षड्यंत्र रचने की दुकान ? किसान से ये क्रूरता हरियाणा बर्दाश्त नहीं करेगा.

ये भी पढ़ें-लॉकडाउन 3.0 : जानिए किस जोन में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद

बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि पंचायती ज़मीन पट्टे पर लेने वाला जींद के नरवाना, कैथल के पूंडरी, कुरुक्षेत्र के थानेसर, करनाल के असंध, अंबाला के अंबाला-1 और साहा, सोनीपत के गन्नौर, यमुनानगर के रादौर के अंदर आने वाले 8 ब्लॉकों में किसान अब धान की खेती नहीं कर पाएगा. इसी का विरोध करते हुए सुरजेवाला ने ट्ववीट कर सरकार पर हमला किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details