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'संपत्ति क्षति वसूली बिल 2021- बोलने और सोचने पर पाबंदी लगाने वाला बिल'

हरियाणा सरकार विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली बिल 2021 पेश कर चुकी है जिसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कई सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि सरकार लोगों की आवाज दबाने के लिए इस प्रकार का कानून बनाना चाहती है.

randeep surjewala
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Published : Mar 18, 2021, 10:09 AM IST

चंडीगढ़ःहरियाणा सरकार ने विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली बिल-2021 पेश कर दिया. जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ‘डरजीवी’ खट्टर सरकार किसानों से बदले की आग में झुलस रही है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार जनता को ‘डराने’ के लिए विधानसभा में कानून लेकर आ रही है.

रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि किसानों-मजदूरों-मेहनतकशों से प्रतिशोध की आग में जल रही भाजपा-जजपा सरकार बदले की आग में अंधी होकर और सम्पूर्णतया राजनीतिक संतुलन खोकर अब खट्टर सरकार गैर-संवैधानिक ऊल-ज़लूल कानून विधानसभा में जबरन पारित करवाने में लगी है.

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'बोलने पर पाबंदी लगाने वाला बिल'

रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि सरकार का ये बिल प्रदेश में बोलने, सोचने, विरोध करने, प्रदर्शन करने, सरकार की ख़ामियां और ग़लतियां बताने वाले हर व्यक्ति और समूह पर सदा-सदा के लिए पाबंदी लगाने वाला कानून बनेगा.

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क्या है संपत्ति क्षति वसूली बिल 2021 ?

हरियाणा सरकार ने विधानसभा में ये बिल पेश किया है जिसमें अगर किसी प्रदर्शन के दौरान सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो सरकार प्रदर्शनकारियों से ही उस क्षति की पूर्ति करेगी और अगर वो ये रिकवरी नहीं दे पाएंगे तो उन्हें जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है. इसी तरह का कानून उत्तर प्रदेश सरकार भी पहले बना चुकी है.

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