चंडीगढ़:पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और अथॉरिटी उसे सख्ती से लागू नहीं करवा पा रही है. ऐसे में क्या किसी सजा का प्रावधान किया जा सकता है. बता दें कि, देश में फिर से एक दिन में एक लाख से ज्यादा कोविड-19 के केस सामने आ रहे हैं.
कोरोना को हराने के लिए जरूरी है वैक्सीन के साथ लोगों को मास्क पहनने का तरीका भी सिखाया जाए. इस पर हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने चीफ सेक्रेटरी से विचार करने के लिए समय दिए जाने की मांग की.
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस कर्मजीत सिंह की खंडपीठ ने इस पर हरियाणा सरकार को अपना जवाब दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है. सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी वकील रुपिंदर खोसला ने कहा कि हरियाणा सरकार इस मामले में जरूरी कार्रवाई नहीं कर रही.