चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एचएस मदान ने फरीदाबाद निवासी गगन इंदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याची के खिलाफ एनआईटी फरीदाबाद में एक प्रसिद्ध सैलून की मालकिन को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है, जिसके तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया. बता दें कि, सैलून मालकिन ने 15 जून को फरीदाबाद में बीपीटीपी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी.
बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर है, जिसने युवा महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया. प्रभावी जांच के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है. ऐसे मामले में अग्रिम जमानत देना जांच एजेंसी को सही जांच से वंचित करना है, जो जांच पर प्रतिकूल असर डाल सकता है. इस मामले में फरीदाबाद पुलिस द्वारा सेक्टर-8 की एक 63 वर्षीय महिला की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
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