चंडीगढ़: लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने के गृह मंत्रालय के नियम को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई थी, लेकिन कई जगह देखा गया कि 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं.
ऐसे में गृह मंत्रालय के आदेशों को चुनौती दी गई थी और कहा गया कि करोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, ऐसे में यदि शादी समारोह में 50 लोग भी शामिल होते हैं तो इससे कोरोना का संक्रमण फैलने का डर बना रहेगा. याचिकाकर्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. इसमें इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में दहेज निषेध अधिनियम 1961 में 25 लोगों से ज्यादा की बारात लेकर आना कानूनी अपराध है.