चंडीगढ़: हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित गांव खैरी की ग्राम पंचायत द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में पंचायत ने जीरी की फसल लगाने को लेकर हरियाणा सरकार के 23 अप्रैल 2020 के दिए गए निर्देशों को चुनौती दी थी जिसमें सरकार द्वारा कहा गया था कि किसान जीरी की फसल नहीं लगा सकते.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई
इस मामले को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने 20 मई 2020 को अपने आदेशों पर तब्दीली की है इसलिए यदि 20 मई वाले आदेशों को चुनौती देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से याचिका दाखिल की जा सकती है.
जीरी की फसल को लेकर कुरुक्षेत्र की ग्राम पंचायत द्वारा HC में लगाई गई याचिका खारिज ये भी पढ़ें-हरियाणा में अलग से MSME निदेशालय गठित, आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी तेजी
याचिकाकर्ताओं के वकील विक्रम सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र के गांव खैरी की ग्राम पंचायत द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कोर्ट को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के 8 ब्लॉक में वाटर लॉगिंग की समस्या है जिस वजह से जीरी की फसल उगाई जाती है, लेकिन 23 अप्रैल 2020 को हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक किसानों को जीरी की फसल उगाने के लिए मना किया गया था.
इस पर कोर्ट में एडवोकेट जनरल हरियाणा बलदेव राज ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 20 मई को नए आर्डर जारी किए हैं जिसके तहत जहां 35 मीटर का बोर होगा तो वहां जीरी लगा सकते हैं. सरकार की तरफ से छूट दी गई थी. वहीं वकील विक्रम सिंह ने कहा कि गांव के लोगों के लिए हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार के 20 मई 2020 के नए आदेशों को फिर से चुनौती दी जाएगी क्योंकि इन ग्राम पंचायतों को बहुत नुकसान हो रहा है.
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