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सोहना में पहाड़ पर अवैध निर्माण मामले में HC ने सरकार को नोटिस जारी किया - पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट अवैध निर्माण केस सुनवाई

सोहना में पहाड़ पर अवैध निर्माण को लेकर 450 लोगों को डिमोलिशन नोटिस जारी किया गया है. जिसको लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को 3 दिन का नोटिस देकर सभी का पक्ष सुनने के निर्देश दिए हैं.

Punjab-Haryana HC hearing on illegal construction in Sohna
सोहना में पहाड़ पर अवैध निर्माण मामले में पंजाब- हरियाणा HC में सुनवाई

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Published : Jun 10, 2020, 11:07 AM IST

चंडीगढ़: गुरुग्राम के सोहना में गैर मुमकिन पहाड़ पर फार्म हाउस बनाने के मामले पर 450 लोगों को डिमोलिशन नोटिस जारी किए गए हैं. जिसको लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को 3 दिन का नोटिस देकर सभी का पक्ष सुनने के निर्देश दिए हैं.

जस्टिस राकेश कुमार जैन और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने म्यूनिसिपल काउंसिल सोहाना को आगे इस मामले में दिए गए कारण बताओ नोटिस पर 7 दिन में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं. खंडपीठ ने फैसले में कहा कि इस दौरान मिली सिंपल काउंसिल की सुनवाई को किसी भी तरह से बाधित करने का प्रयास ना किया जाए.

बता दें कि निर्माण कार्यों को गिराए जाने के खिलाफ म्यूनिसिपल काउंसिल के नोटिस को खारिज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि म्यूनिसिपल काउंसिल ने उनका पक्ष सुने बिना कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण कार्य गिराने का फैसला लिया है.

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ऐसे में उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, इस दौरान उन पर काउंसिल कोई कार्रवाई ना करें. हरियाणा सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि म्यूनिसिपल काउंसिल ध्यान रखे कि सुनवाई के दौरान कोई निर्माण ना हो पाए. हाई कोर्ट ने सभी 450 लोगों को 3 दिन का नोटिस देते हुए म्यूनिसिपल काउंसिल को कारण बताओ नोटिस पर 7 दिन के अंदर फैसला लेने को कहा है.

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