चंडीगढ़: प्रदेश में जरूरतमंद व गरीब तबके को बिना राशन कार्ड के निशुल्क राशन दिया जाएगा. इसी के साथ-साथ हरियाणा सरकार द्वारा हरे राशन कार्ड वाले लोगों को भी निशुल्क राशन देने की व्यवस्था की जा रही है. ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई है.
गरीब परिवारों को मुफ्त दिया जाएगा राशन
इसके अलावा हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना वाले और बीपीएल अप्लाई करने वाले ( जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन कार्ड नहीं बना) लाभार्थियों को भी डिस्ट्रेस राशन टोकन (डीआरटी) स्कीम के तहत निशुल्क राशन मिलेगा. इस पहल के बाद प्रदेश में ऐसे 4.86 लाख से अधिक जरूरतमंद एवं गरीब परिवारों को फायदा होगा.
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विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि हरियाणा सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया करवाने को लेकर संजीदा है. मुख्यमंत्री के भी निर्देश हैं कि प्रदेश में इस माहौल में कोई भी व्यक्ति राशन के लिए परेशान न हो. इसी को देखते हुए उक्त प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने हरियाणा में सरकार के निर्देशानुसार डीआरटी के संदर्भ में ये नई व्यवस्था बनाई है.
लगभग 13 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
विभाग की इस पहल के बाद प्रदेश में ऐसे 4.86 लाख से अधिक जरूरतमंद एवं गरीब परिवारों को फायदा होगा. इन परिवारों में 12.93 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं, जो अब डीआरटी स्कीम का हिस्सा बनेंगे. यह वे परिवार हैं, जिनका या तो कोई राशन कार्ड नहीं बना है या फिर एपीएल (हरे रंग वाला) राशन कार्ड हैं. दूसरा, प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन से पहले बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ था और लॉकडाउन की वजह से यह प्रक्रिया बीच में ही रुक गई थी. अब सरकार इनमें से उन गरीब लोगों को भी राशन देगी, जिनके बीपीएल आवेदन सरकार वेरीफाई कर चुकी है. बाद में इनके बीपीएल कार्ड भी बना दिए जाएंगे. अंडरटेकिंग ही उनके जरूरतमंद का सबूत होगी.
लोगों द्वारा दी गई अंडरटेकिंग होगी आय का सबूत
दरअसल, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम है. लोगों ने इस बात की अंडरटेकिंग इस योजना के अंतर्गत स्वघोषित आय प्रमाण पत्र के रूप में सरकार को दी हुई है. अब चूंकि इन लोगों को डीआरटी स्कीम के दायरे में लेते हुए उन्हें निशुल्क राशन देना है लिहाजा उनके द्वारा अपनी आय संबंधित दी गई अंडरटेकिंग ही उनके जरूरतमंद होने का सबूत मानते हुए उन्हें राशन का लाभ दिया जाएगा.
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व यूटी को निर्देश दिए हैं कि वे आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत उन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भी मई और जून में निशुल्क राशन वितरित करे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट-2013 के अंतर्गत राशन वितरण संबंधी किसी भी स्कीम का हिस्सा नहीं हैं. हरियाणा सरकार ने इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से हरियाणा में लागू करते हुए लोगों को इसका लाभ देना सुनिश्चित किया है. इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और 1 किलो साबुत चने की दाल केंद्र सरकार की ओर से मई और जून में निशुल्क दी जाएगी.
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