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मास्क ना पहनने पर कम जुर्माने को लेकर लगाई गई याचिका, HC ने सरकार को दिए ये निर्देश - मास्क ना पहनना जुर्माना प्रावधान पीआईएल

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मास्क ना पहनने को लेकर किए गए जुर्माने के प्रावधान में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी. जिसमें कहा गया था कि मास्क न पहनने को लेकर केवल जुर्माना लगाया जा रहा है जबकि इसके लिए सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए. इस याचिका पर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई.

wearing mask rule PIL haryana high court
wearing mask rule PIL haryana high court

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Published : Jul 14, 2020, 8:08 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ अथॉरिटी द्वारा पब्लिक प्लेस पर फेस मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों का जुर्माने का प्रवाधान किया गया. जिसके लेकर एक पीआईएल हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और कहा गया था कि मास्क न पहनने को लेकर उल्लंघन करने पर केवल जुर्माना किया जा रहा है बल्कि इसके लिए सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए और केवल क्रिमिनल कोर्ट ही इस मामले में जुर्माना लगा सकता है.

दरअसल, लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई और सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए कि पब्लिक प्लेस पर सामाजिक दूरी बनाए रखनी है और इसके साथ ही फेस मास्क लगाना भी जरूरी है और जो मास्क नहीं लगाएगा उसे जुर्माना देना होगा. हालांकि जुर्माना इतना कम है कि कोई भी आसानी से दे सकता है जिस वजह से लोगों में इस बात का डर नहीं है कि यदि वह मास्क नहीं लगाएंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है.

मास्क ना पहनने पर केवल जुर्माने के प्रावधान को लेकर लगाई गई याचिका, HC ने सरकार को दिए ये निर्देश.

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इसी को लेकर चंडीगढ़ के वकील कमलदीप सेहरा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी. अपनी पीआईएल में उन्होंने कहा कि जुर्माना किसी चीज का हल नहीं है और एपिडेमिक एक्ट के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बनती है. उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को वह रिप्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

उन्होंने कहा कि जुर्माना एपिडेमिक एक्ट के तहत लगाया जाना चाहिए और ये सिर्फ क्रिमिनल को ठीक कर सकती है. इस पीआईएल पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है और इस आधार पर तीनों को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पीआईएल को डिस्पोजल ऑफ कर दिया गया.

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