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हरियाणा में पंचायतों को प्रशासकों के हवाले करने के आदेश को चुनौती वाली अर्जी खारिज - haryana panchayats update

हरियाणा में पंचायतों के कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में उन्हें प्रशासकों के हवाले करने की हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.

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हरियाणा में पंचायतों को प्रशासकों के हवाले करने के आदेश को चुनौती वाली अर्जी खारिज

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Published : Feb 23, 2021, 10:28 AM IST

चंडीगढ़:हरियाणा की पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में उन्हें प्रशासकों के हवाले करने की हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने इस बाबत दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें आगे लगातार काम करते देने का उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है. ऐसे में इस याचिका का कोई आधार नहीं है.

इस मामले में सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सोमेश कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि हरियाणा के पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो रहा है. सरकार ने एक आदेश जारी कर पंचायतों का कार्यकाल पूरा होते ही सभी बीडीपीओ को पंचायतों में प्रशासन लगाने का आदेश जारी कर दिया व सभी सरपंचों को पंचायत का रिकॉर्ड उन को सौंपने का आदेश जारी कर दिया.

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याचिका के अनुसार बीडीपीओ एसडीएम और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों पर पहले ही काम का बहुत ज्यादा बोझ रहता है. ऐसे में चुनाव होने तक पंचायतों का काम ठप हो जाएगा. मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों को ही कार्यकारी प्रधान के नाते जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ताकि पंचायतों के कामकाज प्रभावित ना हो.

झारखंड का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि वहां की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न होने तक या अधिकतम 6 महीने तक सभी पंचायत प्रतिनिधियों को कार्यकारी समिति के माध्यम से काम चलाने के निर्देश दिए हैं. इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करने का आदेश जारी किया.

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