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फाइनल ईयर की परीक्षा के फैसले पर NSUI ने किया हाईकोर्ट का रूख

हरियाणा सरकार द्वारा छात्रों की परीक्षाओं पर लिए गए यू टर्न पर एनएसयूआई ने एक फिर से हाईकोर्ट का रुख किया. इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट

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Published : Aug 14, 2020, 8:01 PM IST

चंडीगढ़:फाइनल सत्र की परीक्षाओं को लेकर एनएसयूआई हरियाणा ने एक बार फिर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है. मामले को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब तलब किया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.

हाईकोर्ट पहुंची एनएसयूआई हरियाणा

एक बार फिर एनएसयूआई हरियाणा की ओर से फाइनल सत्र के छात्रों के नतीजे घोषित करने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है और कहा है कि जब एक बार हरियाणा सरकार ने लिखित में जवाब दे दिया था कि वो छात्रों के नतीजे घोषित कर देंगे, तो ऐसे में अभी तक क्यों नहीं घोषित किए गए?

फाइनल ईयर की परीक्षा के फैसले पर NSUI ने किया हाईकोर्ट का रूख.

एनएसयूआई हरियाणा के प्रधान दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि फाइनल सत्र की परीक्षाएं ना लेने के लिए हरियाणा सरकार पहले ही हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर चुकी है. कोर्ट ने सरकार से 25 जून के फैसले को कैसे लागू किया है? इसको लेकर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है. बता दें कि हरियाणा सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि वो किसी भी सत्र के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं लेंगी.

परीक्षा के फैसले पर सरकार का यू टर्न

वहीं हरियाणा में अब यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और तकनीकी संस्थाओं में फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम करवाए जाएंगे. प्रदेश सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है. इससे पहले कोरोना के चलते सरकार ने फाइनल ईयर के एग्जाम को रद्द कर दिया था.

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