चंडीगढ़:देशभर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है. वहीं देशभर के साथ-साथ कई राज्यों की तरफ से लॉकडाउन लगाकर कोरोना की चेन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की तरफ से लगाए गए लॉकडाउन को नए नाम के साथ बढ़ा दिया गया है. सरकार ने 2 मई को जारी किए गए लॉकडाउन में रखे गए प्रतिबंधों को महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया है. जो 17 मई तक लागू रहेगा. हालांकि इसमें पुरानी गाइडलाइन के साथ कुछ नए आदेश भी जारी किए गए हैं.
'महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा' में नई सख्ती
'महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा' के तहत कुछ नए आदेश हैं. जिनमें अब हरियाणा में विवाह समारोह में और संस्कार दोनों में ही 11 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी. विवाह का आयोजन केवल घरों या कोर्ट में होगा, जिसमें केवल 11 व्यक्तियों के शामिल होने की ही अनुमति रहेगी.
वहीं विवाह के दौरान बारात निकालने की इजाजत नहीं होगी. वन विभाग और हरियाणा वन विकास निगम के पेड़ों के कटाई के संचालन की अनुमति केवल नगर निगम और जिला प्रशासन की जरूरत को पूरा करने के कारण रहेगी.