चंडीगढ़:हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी है. इसी को लेकर एक याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि नागरिकों को महामारी से बचाने के लिए अधिक डॉक्टरों की आवश्यकता है. हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य को निर्देश दिया कि वह एमबीबीएस डॉक्टर को एक सामान्य श्रेणी में खाली पड़े चिकित्सा अधिकारी के 12 पदों में से एक पद पर योग्य माना जाए.
जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा कि देश को कोरोना महामारी से बचाने के लिए डॉक्टर की जरूरत है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के रिक्त पदों को भरा जाए ताकि देश के नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके.
यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष तब आया, जब डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने एक याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 642 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के समय उन्हें योग्य नहीं समझा गया.