चंडीगढ़:केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन पांच को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इन गाइडलाइंस के बाद अब राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश में गाइडलाइंस को जारी करने के लिए आदेश जारी करेंगी और अपने स्तर पर बदलाव भी किए जा सकते हैं.
प्रदेश में खुल सकते हैं धार्मिक स्थल
हरियाणा सरकार की तरफ से भी प्रदेश में लॉकडाउन 5.0 को लेकर कई अहम ढील दी जा सकती हैं. हरियाणा सरकार प्रदेश में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल खोलने पर फैसला 8 जून से लागू किया जा सकता है. हरियाणा सरकार की तरफ से सशर्त कई अनुमति दी जा सकती हैं. ऐसे में करीब कई महीनों से बंद थिएटर, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल समेत अन्य पर समीक्षा के बाद सरकार अनुमति दे सकती है.
जुलाई में स्कूल खोलने पर स्थिति साफ नहीं
केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 5.0 में कई अहम छूट देने का फैसला किया गया है. 8 जून से धार्मिक स्थलों से लेकर होटल और रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जाने की छूट के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से भी होटल, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल खुलेंगे और रात को कर्फ्यू रहेगा. हरियाणा सरकार की तरफ से जुलाई में स्कूल खोलने के लिए केंद्र से मार्गदर्शन मांगा गया है.
ढील के साथ लागू होगा लॉकडाउन 5.0
हरियाणा सरकार हरियाणा में थिएटर, बार, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति समीक्षा करने के बाद देगी. हालांकि अभी इस पर सरकार अपने स्तर पर समीक्षा करेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार हरियाणा सरकार राज्य में ढील देगी और रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. प्रदेश सरकार केंद्र की गाइडलाइन्स के तहत जल्द अपने स्तर पर फैसला लिया जा सकता है.
वहीं प्रदेश में मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, एक स्थान पर अधिक भीड़ न करने, ज्यादा लोगों के एकत्रित ना होने के नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा. बुजुर्गों और बच्चों वे लिए घरों में रहने की हिदायतें रह सकती हैं. इसके साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, गुटका, तंबाकू, पान, शराब का सार्वजनिक स्थलों पर सेवन की शर्तें पहले की ही तरह जारी रहेंगी.
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