चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस में महिला और पुरुष कॉन्स्टेबल की भर्ती (Recruitment of female and male constables) के दौरान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन के लिए बार-बार पॉलिसी बदलने पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख अपनाया है. जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने महिला व पुरुष कॉन्स्टेबल की नियुक्ति (Haryana constable recruitment) पर रोक लगा दी है. कोर्ट का यह आदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड के जरिए मेरिट सूची बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने बताया कि इस भर्ती में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) द्वारा नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को चुनौती दी गई थी. इस पर आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली की सलाह पर आयोग ने यह मेथड अपनाया.
वहीं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने कोर्ट को बताया कि यह मेथड तभी अपनाया जा सकता है, जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है, लेकिन इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक आर्थिकी के अंक और शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने है. जसबीर मोर ने कहा कि सरकार की इस पॉलिसी के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेकर भी कई उम्मीदवार फाइनल मेरिट लिस्ट में जग नहीं बना पाए.