चंडीगढ़: हरियाणा में एक शिक्षक उनका प्रमोशन रोक देने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए. दरअसल, याचिकाकर्ता शिक्षक त्रिलोकचंद 24 मई 2018 के शिक्षा विभाग के उन आदेशों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे जिसमें उनकी प्रमोशन ये कह कर रिजेक्ट की गई थी कि उनके पास बीएड की क्वालिफिकेशन नहीं है.
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में बताया कि याचिकाकर्ता के पास जरूरी क्वालिफिकेशन है, जिसमें दसवीं और दो साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा भी है. इसके अलावा याची ने पंजाबी में बीए और एमए भी कर रखी है इसलिए याचिकाकर्ता टीजीटी पंजाबी टीचर के लिए उतने ही योग्य हैं जितने की जेबीटी टीचर की नियुक्ति के तौर पर.
बीएड क्वालिफिकेशन ना होने पर रोका था याचिकाकर्ता का प्रमोशन
वकील ने बताया कि साल 2018 में उनके केस को रिजेक्ट कर दिया गया था ये कह कर उनके पास बीएड के क्वालिफिकेशन नहीं है जोकि हरियाणा स्कूल एजुकेशन ग्रुप सी 8 कैडर सर्विस रूल 2012 के खिलाफ है. इसके अलावा कोर्ट को यह भी बताया गया कि साल 2019 में इसी तरह के एक और मामले को सुलझाया गया था जिसमें पार्टी महेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और अन्य थे.