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ज्यादा दामों पर हैंड सैनिटाइजर बेच रहे दुकानदारों पर छापेमारी के निर्देश - सैनिटाइजर हाई कोर्ट

कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर जरूरत का सामान बन गए हैं. कुछ दुकानदार हैंड सैनिटाइजर को निर्धारित दामों से ज्यादा पर बेच कर मुनाफा कमा रहे हैं. उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

high court hearing on hand sanitizer and masks
high court hearing on hand sanitizer and masks

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Published : Jun 21, 2020, 7:29 PM IST

चंडीगढ़: हैंड सैनिटाइजर की कीमतों और घटिया क्वालिटी के फेस मास्क बेचे जाने के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब और हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को महंगे दामों पर हैंड सैनिटाइजर बेच रहे दुकानों और इसको बनाने वाली कंपनियों पर छापा मारने के निर्देश दिए हैं.

हाई कोर्ट ने इस संबंध में रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही पूछा है कि जो छापेमारी की गई है उसका क्या नतीजा रहा, वो भी कोर्ट को बताया जाए. कोर्ट ने साथ ही कहा कि जो कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा कीमतों से ज्यादा दाम वसूल रही हैं उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए.

केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2020 को 200 ML हैंड सैनिटाइजर के लिए 100 रुपये अधिकतम दाम तय किए हैं. इसके बावजूद महंगे दामों पर हैंड सैनिटाइजर बेचे जा रहे हैं. ऐसे में हैंड सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां और बेचने वाली दुकानों पर कानून के मुताबिक छापे मार कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है. हाई कोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन के साथ पंजाब और हरियाणा से भी जवाब मांगा है.

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