चंडीगढ़: कोरोना वायरस के काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं. हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं कि आरोपी को वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ में शामिल किया जाए.
दरअसल, यह मामला धोखाधड़ी का है जहां पर आरोपी मोहम्मद सहावर को यह आदेश दिए गए हैं कि वह वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ में शामिल हो. आरोपी ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. आरोपी इस समय यूपी में है और केवल कोरोना वायरस अधिकारी के पास ही आ सकता.