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HC ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को फिजिकल हियरिंग के निर्देश दिए - high court news

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला अदालतों के सेशन जजों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे जल्द से जल्द अदालतों में हर तरह के केस की फिजिकल हियरिंग शुरू करें.

HC directs physical hearing to district courts of Punjab, Haryana and Chandigarh
HC ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को फिजिकल हियरिंग के निर्देश दिए

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Published : Jan 9, 2021, 7:50 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला अदालतों के सेशन जजों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे जल्द से जल्द अदालतों में हर तरह के केस की फिजिकल हियरिंग शुरू करें.

हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जजों को निर्देश दिए हैं कि मौजूदा स्थिति का आंकलन कर और संबंधित बार एसोसिएशन जिले के डीसी एसएसपी और सिविल सर्जन से सलाह कर और केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस के तहत अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरू करने का निर्णय लें.

HC ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को फिजिकल हियरिंग के निर्देश दिए

इसके साथ ही प्रत्येक सप्ताह में कितने केसों पर फिजिकल हियरिंग की जा रही है. उसकी साप्ताहिक रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजें. हाईकोर्ट ने इससे पहले भी 6 अक्टूबर को सभी सेशन जजों को इसके निर्देश दिए थे.

अब मौजूदा स्थिति का आंकलन करने के बाद हाईकोर्ट ने नए सिरे से सभी सेशन जजो को यह निर्देश जारी कर दिए हैं. हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू करने पर भी हाईकोर्ट जल्द निर्णय लेगा उसके हाईकोर्ट प्रशासन ने संकेत दिए हैं.

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