हरियाणा

haryana

ETV Bharat / city

1 फरवरी तक वैध वाहनों को 30 जून तक वैध मानने के आदेश, खोली जाएंगी पंचर की दुकानें - हरियाणा में वाहन जून तक वैध

हरियाणा परिवहन विभाग ने पहली फरवरी तक वैध वाहनों को 30 जून तक वैध मानने के आदेश दिए हैं. वहीं सरकार ने तमाम राज्य मार्गों पर ढाबों व टायर पंचर की दुकानों को खोलने के भी आदेश दिए हैं.

haryana
haryana

By

Published : Apr 29, 2020, 4:13 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा परिवहन विभाग ने पहली फरवरी तक वैध वाहनों को 30 जून तक वैध मानने के आदेश दिए हैं. मिली जनकारी के अनुसार सभी पंजीकरण प्राधिकरण को निर्देश दिए जाएंगे कि 1 अप्रैल 2020 से पहले बिक चुके बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण विशेष रूप से कार्यालय खोलकर 30 अप्रैल तक किया जाए.

मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह फैसला लिया है.

ये भी पढ़ें-हरियाणा की फुटवियर इंडस्ट्री पर लॉकडाउन की मार, 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

वहीं सरकार ने प्रदेश के तमाम डिप्टी कमिश्नरों से बातचीत करके प्रदेश में राजमार्गों और मुख्य राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों और टायर पंचर रिपेयर की दुकानों को खोलने का निर्णय भी लिया है.

बता दें कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सारे काम बंद थे. तो ऐसे में लोगों को राहत देते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है. वहीं पंचर की दुकानों को खोलने वालों को बोला गया है कि सोशल डिस्टेंस और कोरोना से बचने के उपायों की पालना करनी होगी.

ये भी पढ़़ें-29 अप्रैल को हरियाणा की आज मंडियों में नहीं होगी गेहूं की खरीद

ABOUT THE AUTHOR

...view details