चंडीगढ़: हरियाणा परिवहन विभाग ने पहली फरवरी तक वैध वाहनों को 30 जून तक वैध मानने के आदेश दिए हैं. मिली जनकारी के अनुसार सभी पंजीकरण प्राधिकरण को निर्देश दिए जाएंगे कि 1 अप्रैल 2020 से पहले बिक चुके बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण विशेष रूप से कार्यालय खोलकर 30 अप्रैल तक किया जाए.
मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह फैसला लिया है.
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