चंडीगढ़:हरियाणा में पंचायत चुनाव (haryana panchayat election) अभी आगे भी टल सकते हैं. हालांकि हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव कराने को तैयार है. चुनाव टलने की मुख्य वजह पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधान हैं, जिनके खिलाफ हाईकोर्ट में करीब 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई है. हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (punjab and haryana high court) में अब अगली सुनवाई 30 नवंबर 2021 को होगी.
याचिकाकर्ता ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की हुई है. हाईकोर्ट को बताया जा चुका है कि इस संशोधन के तहत की गई नोटिफिकेशन के तहत पंचायती राज में 8 प्रतिशत सीटें बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं और यह तय किया गया है कि न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए.