चंडीगढ़: विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon session of Haryana Legislative Assembly) के तीसरे दिन प्रश्न काल के दौरान विधायक बिशंभर सिंह के राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के प्रमोशन पर उठाए गए सवाल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग-1 और वर्ग-II) को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotion) देने की घोषणा 12 जून 2022 को रोहतक में की गई थी. अभी अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं और जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर तीन महीने के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा.
सीएम ने कहा, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी - Reservation in Promotion
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon session of Haryana Legislative Assembly) के तीसरे दिन प्रश्न काल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधायक बिशंभर सिंह के राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के प्रमोशन पर उठाए गए सवाल पर जवाब दिया है. आगे पढ़ें पूरी खबर
मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा (Haryana Assembly) के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्न काल के दौरान विधायक बिशंभर सिंह द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग-1 और वर्ग -II) को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, जिसमें पदोन्नति ग्रुप के अनुसार या काडर के मुताबिक पदोन्नति की बात कही गई है. हरियाणा सीएम ने कहा कि काडर में आरक्षण के संबंध में निर्णय आना अभी शेष है. उन्होंने कहा कि इस बारे में एलआर से राय ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पूर्व पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की बात कही है.
हरियाणा मानसून सत्र (Haryana Monsoon session) के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस मामले में व्यापक परामर्श और महाधिवक्ता की कानूनी सलाह भी ली जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त 2022 को होगी. जैसे ही निर्णय आएगा तो सभी प्रक्रियाएं और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करके तीन महीने में इसे लागू कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है, उसी पद्धति में हरियाणा में भी लागू किय जाएगा.