चंडीगढ़:कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है. लगातार देशभर में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. इन मामलों को देखते हुए कई एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जेलों में कैदियों को पैरोल को लेकर आदेश दिए गए थे.
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर अब हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला ने जेलों में बंद करीब 6 हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ने को लेकर पत्र लिखा है. 90 दिनों के लिए पैरोल दिए जाने पर जल्द फैसला लिया जा सकता है.
हरियाणा के जेल मंत्री की तरफ से हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति राजन गुप्ता को लिखा है. वहीं रिहाई किन कैदियों को दी जानी है, इस पर कमेटी की तरफ से फैसला लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें-हरियाणा में 30 जून तक छोटे-मोटे अपराध करने पर नहीं होगी गिरफ्तारी, जानें क्यों
माना जा रहा है मौजूदा हालातों को देखते हुए बहुत जल्द इस पर फैसला आने की संभावना है. इससे पहले भी पिछले साल हरियाणा में बड़े स्तर पर कैदियों की रिहाई की गई थी. जिसके बाद 90 दिन पूरा होने के बाद वापस जेल आने को कहा गया था. पैरोल पूरा होने के बाद समय पर वापस जेलों में आने वाले कैदियों को इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है.
गौरतलब है कि इसमें ऐसे कैदियों को पैरोल दी जाएगी. जिन्हें पिछले समय मे पैरोल का समय समाप्त होने के बाद सीधा वापस जेल आए थे. इसके साथ ही गंभीर मामलों में सजायाफ्ता या विचाराधीन कैदियों को पैरोल नहीं दी जाएगी. 65 साल से अधिक आयु के गंभीर मामलों में सजायाफ्ता न रहने वाले कैदियों को पैरोल मिलेगी.
ये भी पढ़ें-पैरोल और अंतरिम जमानत पर चल रहे कैदियों के लिए बड़ी खबर, लिया गया ये फैसला