चंडीगढ़ःपूरे देश में लगा लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही शुक्रवार को 3 मई के बाद लॉकडाउन को 2 हफ्तों तक आगे बढ़ा दिया गया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. नए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में कुछ शर्तों के साथ औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति दी गई है.
सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि संशोधित राज्य दिशा निर्देशों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं की गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ये सब गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुरूप होगा.
इन शर्तों पर उद्योग कार्य होंगे शुरू
हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जारी संशोधित गाइडलाइन के अनुसार राज्य के 14 जिलों में उद्योगों को शुरू करने के लिए आवदेन को पोर्टल पर जमा करने ही तुरंत मंजूरी मिल जाएगी. 20 कर्मचारियों तक कि संख्या वाली औद्योगिक इकाईयों में सभी कर्मचारियों को काम करने की इजाजत होगी.
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