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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने की सरकार से बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की अपील

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचन्द गुप्ता ने प्रदेश सरकार से बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं और औद्यौगिक इकाइयों को बिजली बिलों के भुगतान में रियायत देना समय की जरूरत बन गई है.

Haryana Assembly Speaker said to government give relief to electricity consumers
LOCKDOWN: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने की सरकार से बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की अपील

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Published : Apr 17, 2020, 1:43 PM IST

चंडीगढ़: प्रदेश में कोरोना के कहर का कहर थमने का नाम नही ले रहा है. प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 180 पार कर चुका है. वहीं कोरोना के प्रकोप को देखते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चन्द गुप्ता ने प्रदेश सरकार से बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का अनुरोध किया है.

ज्ञानचन्द गुप्ता ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखा. पत्र में उन्होंने कहा कि कोविड 19 संक्रमण के चलते प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं हैं. ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं और औद्यौगिक इकाइयों को बिजली बिलों के भुगतान में रियायत देना समय की जरूरत बन गई है.

विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चन्द गुप्ता ने कहा कि कोविड 19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने भी जनता की आवाजाही और कार्यालयों और प्रतिष्ठानों के खोलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. निकट भविष्य में भी इस अभूतपूर्व स्थिति के जारी रहने की आशंका है. इन परिस्थितियों के चलते उपभोक्ताओं को समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान करने में परेशानी हो सकती है.


साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को अपने भाषण में कंपनियों को अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उनके प्रति सहानुभूति दिखानी की अपील की थी. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज्ञानचन्द गुप्ता ने सुझाव दिया कि उद्योगों और घरेलु उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में कुछ रियायतें देनी चाहिए.

उन्होंने प्रमुख रूप से तीन सुझाव मुख्यमंत्री को लिखे हैं. बिजली बिलों के भुगतान की नियत तारीख का विस्तार करना चाहिए और उपभोक्ताओं से बिलों के भुगतान पर विलंब शुल्क नहीं लेना चाहिए. दूसरा उन उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में छूट मिलनी चाहिए जिन्होंने अप्रैल के महीने में मूल देय तारीखों पर और इससे पहले अपने वर्तमान बिल का भुगतान किया है. तीसरा भविष्य में कुछ विशिष्ट अवधि के लिए लघु, मध्यम और भारी औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित शुल्क में छूट देनी चाहिए.

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विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन सुझावों को अमल में लाने के लिए बिजली विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत निर्देश जारी किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब आदि राज्यों ने भी बिजली उपभोक्ताओं को इस प्रकार की छूट देने की प्रकिया शुरू कर दी है.

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