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2014 में बर्खास्त हुए थे SHO, अब कोर्ट ने किया बहाल - गों को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

अक्टूबर 2014 में हुए दंगों को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और इंस्पेक्टर राजेश यादव को बर्खास्त किए जाने के आदेशों को रद्द कर उन्हें बहाल किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं.

फाइल फोटो

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Published : Jun 11, 2019, 12:03 AM IST

चंडीगढ़:हथीन में अक्तूबर 2014 में हुए दंगों में तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश यादव को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए थे. अब उस आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और इंस्पेक्टर राजेश यादव को बहाल कर दिया है.

बता दें कि साल 2014 में 5 -6 अक्तूबर की रात में हथीन में दो समुदायों के बीच आपसी विवाद के चलते दंगा हो गया था. याचिकाकर्ता पर आरोप था कि वह जिस रात दंगे हुए उस रात शहर में नहीं था और बढ़ते तनाव के चलते स्थिति बिगड़ गई और जब उच्च-अधिकारियों ने उन्हें तत्काल अपने एरिया में पहुंचने के आदेश दिए तो वह देरी से पहुंचे. इस तरह उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं किया. बाद में जांच के बाद उन्हें इसका दोषी करार देते हुए बर्खास्त कर दिया गया.

वहीं याचिकाकर्ता का कहना था कि जिस दिन दंगे हुए वो चंडीगढ़ में हाईकोर्ट में चल रहे एक केस में पेश हुआ था. जिसके लिए उन्होंने उच्चाधिकारी से इजाजत भी ली थी. अगले दिन जब उन्हें स्थिति के बारे में बताया गया तो वो दिल्ली में थे और उसके अगले ही दिन सुबह ही थाने में पहुंच गए. जिसके बाद आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए स्थिति को नियंत्रण में ले लिया था.

लिहाजा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता इंस्पेक्टर राजेश यादव को बर्खास्त किए जाने के आदेशों को रद्द कर उन्हें बहाल किए जाने के आदेश जारी कर दिए.

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