चंडीगढ़:हरियाणा एडमिनस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गठित करने के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा ने आज वर्क सस्पेंड का निर्णय लिया है. पंजाब और चंडीगढ़ के सभी कोर्ट, प्रशासनिक अधिकरण और फोरम में काम नहीं होगा लोगों का कहना है कि अंतरिम आदेश से ट्रिब्यूनल पर मोहर लगा दी गई है, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं.
ट्रिब्यूनल का विरोध जारी, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा ने किया वर्क सस्पेंड
वकील लगातार ट्रिब्यूनल की नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग कर रहा है, जिसे लेकर बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा ने आज वर्क सस्पेंड का निर्णय लिया है.
ट्रिब्यूनल की नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग
बार असोसिएशन इस ट्रिब्यूनल की नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग कर रहा है और हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को फिलहाल स्थगित भर किया है. वकीलों की हड़ताल अब सरकार के रुख पर निर्भर है क्योंकि एक ओर वकील अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और दूसरी ओर सरकार ट्रिब्यूनल को स्थापित करने पर अड़ी है. सरकार ने वकीलों के सामने ट्रिब्यूनल के स्थान को लेकर विकल्प दिया है लेकिन वकील ट्रिब्यूनल ही नहीं चाहते. ऐसे में अब सरकार और बार असोसिएशन के बीच मध्यस्थता के लिए गठित बार काउंसिल की कमेटी की भूमिका अहम होगी.