चंडीगढ़: बहुचर्चित नेशनल शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या की आरोपी कल्याणी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत (Bail to Sippy Sidhu murder accused Kalyani) दे दी है. इस मामले में 2 सितंबर को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी कल्याणी की जमानत के आदेश दे दिए हैं. कल्याणी को जमानत मिलने के बाद कल्याणी के वकील सतिंदर नरूला का कहना है कि भले ही सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है लेकिन सीबीआई के पास कुछ भी नया नहीं है जिसके आधार पर कल्याणी को जमानत मिल गई. सिर्फ सीबीआई का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बदला है. इसके अलावा कुछ नया नहीं है.
इस मामले में सीपी सिद्धू (Sippi Sidhu Murder Case) के परिवार के वकील आरएस बैंस का कहना है कि उन्हें इस बात का दुख है कि कल इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी. जिसमें सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के बारे में जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा कि जब कोई जांच कर रही एजेंसी 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती तो वैसे भी आरोपी को बेल मिल जाती है.
उन्होंने कहा कि आमतौर पर गंभीर अपराध के मामलों में जमानत साक्ष्यों के आधार पर दी जाती है. इस मामले में चार्जशीट प्रॉसीक्यूशन के पास तो थी लेकिन वह कोर्ट को दिखा नहीं सकती. कल्याणी के वकील के पास भी चार्जशीट नहीं थी. उन्होंने कहा कि कल्याणी के वकील ने उनकी जमानत जिस आधार पर ली वह आधार यह था कि उन्होंने इस मामले में सीबीआई की अनट्रेस रिपोर्ट का हवाला दिया था. इस बात का दुख है कि कल्याणी को उसी दिन बेल मिली जिस दिन चार्जशीट फाइल हुई. बैंस ने कहा कि वे पहले ये आदेश देखेंगे कि कल्याणी को जमानत किस आधार पर दी गई है जिसके बाद वे सीपी सिद्धू के परिवार से बातचीत कर आगे क्या करना है उसके बारे में तय करेंगे.